LLB (LAW) फाइनल ईयर के छात्र भी दे सकेंगे AIBE की परीक्षा : सुप्रीम कोर्ट

कानून (LLB) की पढ़ाई करने वाले छात्रों को सुप्रीम कोर्ट से बड़ी राहत मिल गई है, सुप्रीम कोर्ट ने बीसीआई (BCI) को एआईबीई परीक्षा में फाइनल ईयर के छात्रों को भी शामिल करने का निर्देश दिया है। अब अगामी 24 नवंबर को होने वाली एआईबीई (AIBE) परीक्षा में लॉ का कोर्स करने वाले फाइनल ईयर के छात्र भी शामिल हो सकते हैं। बार काउंसिल ऑफ इंडिया के फैसले को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट ने अपना ये अंतरिम फैसला सुनाया है। ये फैसला CJI डीवाई चंद्रचूड़ की अध्यक्षता वाली पीठ ने दिया है। 

हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट्स को अखिल भारतीय बार परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने की याचिका पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से जवाब मांगा था। फाइनल ईयर (अंतिम सेमेस्टर) के लॉ स्टूडेंट्स को 24 नवंबर को होने वाली AIBE परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने और उसमें शामिल होने से रोक दिया गया था, जिसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर और लॉ सेंटर में 3 वर्षीय एलएलबी कोर्स के 9 फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और परीक्षा में शामिल होने की मांग की थी। 

याचिकाकर्ता छात्रों का तर्क था कि नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के विपरीत है, जब संविधान पीठ ने कहा है कि फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट को एआईबीई परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए। पीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को साल में दो बार परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया था। 

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