हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट्स को अखिल भारतीय बार परीक्षा में शामिल होने की अनुमति देने की याचिका पर बार काउंसिल ऑफ इंडिया (BCI) से जवाब मांगा था। फाइनल ईयर (अंतिम सेमेस्टर) के लॉ स्टूडेंट्स को 24 नवंबर को होने वाली AIBE परीक्षा के लिए रजिस्ट्रेशन करने और उसमें शामिल होने से रोक दिया गया था, जिसके बाद दिल्ली यूनिवर्सिटी के कैंपस लॉ सेंटर और लॉ सेंटर में 3 वर्षीय एलएलबी कोर्स के 9 फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट्स ने सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की थी और परीक्षा में शामिल होने की मांग की थी।
याचिकाकर्ता छात्रों का तर्क था कि नोटिफिकेशन सुप्रीम कोर्ट के उस फैसले के विपरीत है, जब संविधान पीठ ने कहा है कि फाइनल ईयर के लॉ स्टूडेंट को एआईबीई परीक्षा में बैठने की अनुमति दी जानी चाहिए। पीठ ने बार काउंसिल ऑफ इंडिया को साल में दो बार परीक्षा आयोजित करने का निर्देश दिया था।
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